HEADLINES

अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष के तौर पर खुद को प्रचारित ना करें चन्द्र प्रकाश अग्रवाल-कोर्ट

काेर्ट

जयपुर, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । सिविल न्यायालय, दक्षिण, महानगर, प्रथम ने अग्रवाल समाज समिति के पूर्व अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश अग्रवाल भाडेवाला को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया है कि वे खुद को अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष के तौर पर प्रचारित नहीं करें। वहीं अग्रवाल समाज के बंधुओं को भ्रमित नहीं करें और ना ही अग्रवाल समाज समिति की ओर से किए जा रहे कामकाज में ही कोई रुकावट डालें। ऐसा ना तो वे खुद करें और ना ही अपने किसी एजेंट, परिवारजन व समाज के लोगों से करवाएं। कोर्ट ने यह निर्देश अग्रवाल समाज समिति के अतिरिक्त महामंत्री विनोद कुमार अग्रवाल व अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रवाल के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर दिए।

समिति के अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि अग्रवाल समाज समिति की मौजूदा कार्यकारिणी ने गत 18 मार्च को एक अविश्वास प्रस्ताव के जरिए चन्द्र प्रकाश भाडेवाला को समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और ओमप्रकाश अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके बाद भी चन्द्रप्रकाश ने खुद को अध्यक्ष बताते हुए समिति के कामकाज में रुकावट की। ऐसे में चन्द्र प्रकाश को समिति का अध्यक्ष बताने और कामकाज में रुकावट से पाबंद करने के लिए ही समिति ने कोर्ट में उसके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दायर किया था। गौरतलब है कि अग्रवाल समाज समिति सदस्यों ने 2017 में चन्द्र प्रकाश भाडेवाला को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहीं बाद में समिति ने 19 मई 2024 को नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए चुनाव कराए। इसे कुछ प्रत्याशियों ने कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितता और चन्द्र प्रकाश भाडेवाला पर चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालने पर चुनाव का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। जिस पर नई कार्यकारिणी के चुनाव ना होने के कारण पूर्व की कार्यकारिणी ही समिति का कार्य वर्तमान में किया जा रहा था।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top