
मुरादाबाद, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट घनेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपित पवन को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना कटघर क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने 13 मई 2017 को बसंत विहार पीतल बस्ती निवासी पवन के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपित ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने पक्ष रखा। आज न्यायालय ने मामले में आरोपित पवन को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
