Bihar

शराब के साथ दूसरी बार पकड़ाए धंधेबाज खुर्शीद को कोर्ट ने दस साल की सुनाई सजा

अररिया फोटो:अररिया सिविल कोर्ट

अररिया 12 सितम्बर (Udaipur Kiran) ।

शराब कारोबार मामले में दूसरी बार दोषी पाए जाने पर एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता के न्यायालय ने शुक्रवार को अवैध कारोबारी को दस साल की सजा और पांच लाख रूपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरी बार शराब के साथ पकड़ाये जाने के मामले में अररिया जिला में दूसरी बार किसी दोषी को सजा सुनाई गई है।

दोनों मामला प्रतिबंधित शराब के साथ रंगेहाथों पकड़ाने से संबंधित है।न्यायालय ने बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा – 30 (ए) के अंतर्गत खुर्शीद को दोषी करार दिया।सजा विशेष उत्पाद वाद संख्या 1418/2025 में सुनाई गई, मामला जोकीहाट थाना कांड संख्या 14/2025 से संबंधित है।शिकायतकर्ता जोकीहाट थाना में पदस्थापित एएसआई जोकीहाट थे। सजा पाने वाला दोषी जोकीहाट वार्ड संख्या 12 के रहने वाले मो. खुर्शीद पिता मो. मोहसिन है।

मो.खुर्शीद को विशेष उत्पाद वाद संख्या – 671/2021 में भी इसी न्यायालय से 13 अगस्त 2025 को दोष सिद्ध करार दिया गया था ।

गुप्त सूचना के आधार पर 15 जनवरी 2025 को 5 बजे शराब का खेप उतारते हुए एनएच 327 ई उजला रंग के ऑल्टो निबंधन संख्या बीआर 38 बी 3300 से अधिक बोतल कुल 58.100 लीटर शराब के साथ खुर्शीद रंगेहाथों पकड़ा गया था।न्यायालय ने ढाई महीने में स्पीडी ट्रायल के तहत मामले का निष्पादन किया। सरकार की ओर से शिवनंदन रजक एवं उत्पाद अधिनियम के चंदन कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष रखा,जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीसुर रहमान ने अपनी दलीले न्यायालय के समक्ष रखा।दोनो पक्षो को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को दुबारा शराब के साथ रंगेहाथों गिरफ्तार किए जाने पर दस साल की सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर

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