
मालदा, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । ज़मीन हड़पने के लिए बुआ की हत्या के एक मामले में छह साल की लंबी सुनवाई के बाद मालदा ज़िला न्यायालय ने भतीजे को दोषी ठहराया है। भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के अलावा मालदा ज़िला न्यायालय ने सबूत मिटाने में मदद करने के लिए एक सहायक को भी सात साल की सजा का आदेश दिया है।18 अगस्त 2019 को, नीलमणि हेम्ब्रम (60) को उसके भतीजे शिवा हेम्ब्रम ने जमीन हड़पने के लिए बांस से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वर्मा हेम्ब्रम नामक एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से शिवा ने शव को इलाके की एक खाड़ी के किनारे दफना दिया था। अगले दिन एक स्थानीय महिला ने हबीबपुर पुलिस थाने में हत्या की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिवा और वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। 16 गवाहों की गवाही के आधार पर पांचवें सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मंदीप दासगुप्ता ने शिवा को हत्या और वर्मा को सबूत मिटाने में मदद करने और उकसाने का दोषी ठहराया। शिवा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और सबूत मिटाने के लिए सात साल की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने वर्मा को भी सात साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार
