
धमतरी, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । विद्युत करंट से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजा देने की नीति के तहत शुक्रवार को पात्र व्यक्तियों को अनुग्रह राशि प्रदान की गई। मृतक की पत्नी को चार लाख और भैंस की मृत्यु पर मवेशी मालिक को 32,800 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई।
किसी व्यक्ति अथवा पशु की विद्युत करंट से मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में पात्रता प्रमाणित होने पर विद्युत विभाग द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी प्रावधान के तहत 21 अगस्त 2024 को ग्राम आमदी वितरण केंद्र के अंतर्गत ग्राम सेमरा (सिलौटी) में घातक विद्युत दुर्घटना हुई थी, जिसमें दूजराम चक्रधारी की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद उनके वैधानिक उत्तराधिकारी, पत्नी लक्ष्मी चक्रधारी को अनुग्रह राशि प्रदान करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई। शुक्रवार को उन्हें चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि का धनादेश सौंपा गया। इसके साथ ही 26 जून 2023 को नगरी वितरण केंद्र के ग्राम हरदीभाटा में हुई विद्युत दुर्घटना में एक भैंस की मृत्यु हो गई थी। भैंस के वैध मालिक दिनेश कुमार बेर ने निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कीं। जिसके बाद आज संभागीय कार्यालय में कार्यपालन अभियंता अनिल प्रसाद सोनी द्वारा उन्हें 32,800 रुपये की अनुग्रह राशि का धनादेश प्रदान किया गया।
इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं और पशु मालिकों से अपील की कि वे विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां अवश्य बरतें। उन्होंने कहा कि छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए विद्युत तारों और उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। यह पहल न केवल पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करती है, बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करती है।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा
