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उच्च न्यायालय ने नंदा गौरा योजना का लाभ बालिकाओं को न देने पर मांगा जवाब

नैनीताल, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने राज्य की 12वीं पास बालिकाओं को नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं देने के मामले की याचिका पर महिला सशक्तिकरण व संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष उक्त मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सवाल किया कि

बालिकाओं को योजना का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में महिला सशक्तिकरण व संबंधित विभागों से जवाब दाखिल करने का

निर्देश दिया है।

दरअसल, चमोली निवासी ममता नेगी ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गरीब बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चमोली जिले में 2022-23 में 439 बालिकाओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। याचिका में कहा कि सरकार की नंदा गौरा योजना के मुताबिक उनकी आगे की पढ़ाई के लिए 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी थी, लेकिन प्रशासन से बार बार अनुरोध करने के बाद भी उन्हें राशि नहीं दी गई। जबकि योजनाओं का लाभ लेने के मामले में स्कूल से संबंधित मामले के मानक 2023 में पूरे कर विभाग को भेज दिये थे। विभाग का कहना हैकि उसने सरकार से दो करोड़ 45 लाख की मांग की, लेकिन अभी उन्हें धनराशि नहीं दी गई।

(Udaipur Kiran) / लता

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