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पत्नी की हत्या के दोषी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

Court

कोडरमा, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । पत्नी की हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने दोषी पति रविकांत सिंह उर्फ सोनू सिंह को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही अदालत ने 25 हजार जुर्माना लगाया। मामला वर्ष 16 दिसंबर 2023 का है। इसे लेकर कोडरमा थाना में मृतक के पिता सागर सिंह ने अपनी पुत्री ममता देवी की हत्या को लेकर 17 दिसंबर 2023 को थाना कांड संख्या 222/23 दर्ज कराया था।

उन्होंने आरोप लगाया था कि पति रविकांत सिंह उर्फ सोनू सिंह और अन्य घर वालों ने मिलकर मेरी पुत्री ममता देवी की हत्या पैसे के लालच में कर दी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने बहस किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश राम ने दलीलें पेश की। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्‍यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

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(Udaipur Kiran) समीर

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