
जयपुर, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में मामले में बीई, बीटेक व कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट में आने पर समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने को कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश अभिषेक शाह, परविन्दर कौर व अन्य की याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की कमेटी ने 10 जून 2025 को हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया था कि इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में बीई, बी.टेक की डिग्री व सीसीसी वाले अभ्यर्थी आरएससीआईटी के समकक्ष है। ऐसे में जहां पर भी आरएससीआईटी की अनिवार्यता होगी वहां पर बीई-बीटेक वालों को भी इसके समकक्ष माना जाएगा। इसलिए याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
मामले से जुड़े आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने इस भर्ती में भाग लिया था। वे भर्ती की अंतिम कट ऑफ मेरिट में भी आ गए, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्हें नियुक्ति से यह कहते हुए वंचित कर दिया कि उनके पास आरएससीआईटी प्रमाण पत्र नहीं है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि उनके पास इस प्रमाण पत्र से उच्च डिग्री है। इसलिए उन्हें सभी सेवा परिलाभ सहित नियुक्ति दी जाए।
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(Udaipur Kiran)
