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सफाई कर्मचारी पद पर परिवार के तीन सदस्य चयनित हुए हैं तो नियुक्ति एक को ही क्यों

हाईकाेर्ट

जयपुर, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम कोटा की सफाई कर्मचारी भर्ती-2012 में एक ही परिवार से तीन सदस्यों के चयनित होने पर उनमें से केवल एक को ही नियुक्ति देने पर प्रमुख स्वायत्त सचिव, विभाग के आयुक्त और नगर निगम कोटा-दक्षिण से जवाब मांगा है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि चयनित होने के बाद भी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित क्यों किया गया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सीता चौहान व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने साल 2012 की सफाई कर्मचारी भर्ती में भाग लिया था। इसमें याचिकाकर्ताओं के परिवार के तीन सदस्यों का चयन हुआ, लेकिन नियुक्ति एक सदस्य को ही दी गई। मामले में हाईकोर्ट ने 11 फरवरी 2025 को याचिकाकर्ताओं को संबंधित पक्षकारों के समक्ष प्रतिवेदन देने और अधिकारियों को प्रतिवेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। जिस पर नगर निगम कोटा-दक्षिण ने 9 जुलाई 2025 को याचिकाकर्ताओं का प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिया और खाली पदों का हवाला देकर उन्हें कार्यग्रहण नहीं कराते हुए कहा कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को नियुक्ति दी जाएगी। इसे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में पुन: चुनौती देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2017 व 11 मई 2017 के आदेश में स्पष्ट किया है कि नगर निगम की ओर से नियुक्ति के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। वहीं नगर निगम ने समान मामले में ही 2012 में चयनित 11 सफाई कर्मचारियों को 20 जनवरी 2025 को कार्यग्रहण कराया है। इसके अलावा नगर निगम में 836 पद अभी भी खाली हैं। इसलिए उन्हें नियुक्ति दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)

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