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केन्द्रीय विद्यालय को अन्य जगह शिफ्ट करने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकाेर्ट

जयपुर, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले की महवा तहसील के गांव हडिया में साल 2022 में स्वीकृत हो चुके केन्द्रीय विद्यालय को मौजूदा जगह से 15 किमी दूर वीरपुर में शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू करने पर सीएस, जिला कलेक्टर दौसा व केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त सहित अन्य से जवाब माना है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश विष्णु कुमार कुशवाहा व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से गांव हडिया केन्द्रीय विद्यालय को मंजूर किया गया। इसकी लैंड एवं बिल्डिंग सूटेबिलिटी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेजने के बाद केन्द्र सरकार ने भी इस जगह पर केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा की। इस दौरान तत्कालीन एमएलए ने भी विधायक कोष से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 कमरे बनवाने के लिए स्वीकृति दी। जिससे कि केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण पूरा होने तक तक उसे यहां पर शुरू किया जा सके। याचिका में कहा गया कि राजनीतिक कारणों से इस केन्द्रीय विद्यालय को करीब पन्द्रह किलोमीटर दूर शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने भी गत 29 जनवरी को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त को पत्र लिखकर स्कूल के लिए दूसरी जगह तलाशने के लिए कहा। इसे चुनौती देते हुए कहा है कि जब पूर्व में केन्द्रीय विद्यालय को तय जगह पर मंजूरी मिल गई है तो अब इसे किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)

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