Haryana

हिसार : कुकर्म व एससी-एसटी एक्ट के केस में एचसीएस अधिकारी बरी

अदालत का लोगो।

शिकायतकर्ता के गवाही से मुकरने के बाद अदालत ने दिया फैसला

हिसार, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । यहां की एक अदालत ने हांसी में एसडीएम रहे एचसीएस

अधिकारी कुलभूषण बंसल को कुकर्म व एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज केस में बरी कर दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार काे शिकायतकर्ता द्वारा अपनी गवाही से मुकरने के बाद अदालत ने

यह फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता को होस्टाइल भी घोषित किया गया था।

अदालत में चले मामले के अनुसार पीड़ित व्यक्ति की एक शिकायत डाक के माध्यम से

मिली थी, जिसकी उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) ने जांच की। जांच के दौरान पीड़ित व्यक्ति

से संपर्क किया और उसको हिसार बुलाकर बयान दर्ज किए गए। डीएसपी ने अपनी जांच के बाद

एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की और फिर नवंबर 2024 को पीडि़त व्यक्ति की शिकायत पर

एचसीएस कुलभूषण बंसल के खिलाफ कुकर्म, जान से मारने की धमकी व एससीएसटी एक्ट के तहत

केस दर्ज कर किया गया। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित व्यक्ति ने बताया था कि वह वर्ष

2020 से मसाज का काम कर रहा है। अधिकारी उसको 200 रुपए के हिसाब से मसाज के लिए बुलाता

था। इसके बाद अधिकारी ने उसको ठेकेदार के माध्यम से स्वीपर के पद पर नौकरी दिलवाई और

घटना के समय वह पब्लिक हेल्थ विभाग में कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत था।

करीब 6 महीने पहले अधिकारी ने उसको मसाज के लिए बुलाया। पहले उसने मसाज करवाई

और बाद में उसने प्राइवेट पार्ट पर भी मसाज के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद

उसने पिस्तोल निकालकर जान से मारने की धमकी दी और साथ ही नौकरी से निकालने की भी धमकी

दी। इसके बाद मजबूरन उसको अप्राकृतिक सेक्स करना पड़ा। पीड़ित ने बताया था कि अधिकारी

की इन हरकतों से वह काफी परेशान हो चुका था। इज्जत बचाने के लिए उसके सामने आत्महत्या

की नौबत आ चुकी थी। अदालत में गवाही के दौरान उपरोक्त सभी आरोपों को शिकायतकर्ता ने

नकार दिया था, इसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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