Madhya Pradesh

महिला मजिस्ट्रेट के साथ अभद्रता करने वाले एडवोकेट को हाईकोर्ट से दोबारा नोटिस जारी

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जबलपुर, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । मप्र के खंडवा जिला न्यायालय में पदस्थ एक महिला मजिस्ट्रेट के साथ अभद्रता करने वाले एडवोकेट को हाईकोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी किया है। उन्हें हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को हाजिर होने कहा है। खंडवा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा भेजे गए इस रेफ्रेंस में कहा गया है कि वहां पर पदस्थ महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में 22 अप्रैल 2025 को चेक बाउंस से संबंधित मुकदमें की सुनवाई होना थी। पहले राउण्ड में पुकार लगवाने के बाद भी एक पक्ष के वकील हृदयेश बाजपेयी हाजिर नहीं हुए। दोबारा हुई सुनवाई के दौरान वकील बाजपेयी आए, तब महिला जज ने उन्हें तलवाना पेश करने कहा। इससे बाजपेयी नाराज हो गए और जज को चपरासी बोल दिया।

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने एक आपराधिक अवमानना मामले पर सुनवाई के बाद उक्त निर्देश दिए। बेंच ने पाया कि खंडवा के वकील हृदयेश बाजपेयी के खिलाफ पूर्व में जारी नोटिस तामील नहीं हो सका है, इसलिए वह फिर से जारी किया जाए। अब 23 सितंबर को हाजिर होने का आदेश जारी किया है।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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