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गांव के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेडियन कट की मांग में याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

–कोर्ट ने कहा, विशेषज्ञ टीम की राय पर कोर्ट नहीं थोप सकती अपनी राय

प्रयागराज, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव खारी, वैजपुर, रामगढ़ के पास मेडियन कट देने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा दुर्घटना होने के कारण गांव वालों के हित में विशेषज्ञ समिति की राय पर कोर्ट अपनी राय नहीं थोप सकती। यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आधे या एक किलोमीटर की दूरी मायने नहीं रखती। गांव से एक किमी दूर मेडियन कट से गांव वालों को हो रही परेशानी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरूण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने अशोक पुरी की जनहित याचिका पर दिया है। एनएचएआई का कहना था कि सड़क सुरक्षा को लेकर की गई शिकायत पर सड़क सुरक्षा आडिट फर्म ने अपनी रिपोर्ट में पहले दिये गये मेडियन कट को बंद करने की शिफारिश की है। रिटेल आउटलेट के सामने कट खतरनाक था। और गाइडलाइंस के विपरीत था। जिसे बंद किया गया है। जनता के सुरक्षा हित में बंद किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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