
मुरादाबाद, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य डॉ राजकमल गुप्ता ने राजस्थान सरकार द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी अधिनियम का स्वागत अभिनंदन किया है। उन्होंने मांग की कि अन्य राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा भी इस तरह के कानून को पारित कराकर अपने राज्य में लागू किया जाना चाहिए।
डॉ राजकमल गुप्ता ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित हो गया है। अब यह बिल राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानूनी रूप लेगा। इस विधेयक में सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के दोषी पाए जाने वालों को अब उम्रकैद की सजा होगी। साथ ही 25 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं की इमारतों पर बुलडोजर चलाए जाने का प्रावधान भी इसमें जोड़ा गया यह भी अति सराहनीय है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
