
कठुआ, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कठुआ पुलिस ने गोवंश तस्करी के एक मामले में अपराध की आय के रूप में पहचाने गए एक वाहन को कुर्क किया है।
जानकारी के अनुसार ट्रक पंजीकरण संख्या जेके18-8668 जोकि मुदासिर अहमद पुत्र सोना उल्लाह भट निवासी बुडवानी काजीकुंड जिला कुलगाम के नाम पर पंजीकृत है। घटना के समय इसे उसका ड्राइवर मोहम्मद रफी पुत्र मंजूर हुसैन निवासी जाखड़ गंडाला उधमपुर चला रहा था। यह मामला बिलावर पुलिस स्टेशन में एफआईआर 112/2024 धारा 223/325 बीएनएस, 11 पीसीए एक्ट 3/181 एमवी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि वाहन का उपयोग बार-बार गोवंश तस्करी के अपराधों में किया गया है तथा उक्त वाहन गोवंश पशुओं के अवैध परिवहन से संबंधित कई मामलों में भी शामिल रहा है। उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और माननीय न्यायालय जेएमआईसी बिलावर से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद वाहन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 सहपठित धारा 6 के अंतर्गत कुर्क कर लिया गया। यह पूरी कार्रवाई एसएचओ बिलावर जहीर मुश्ताक द्वारा एसएसपी कठुआ के समग्र पर्यवेक्षण में की गई।
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(Udaipur Kiran) / सचिन खजूरिया
