
-सजा के खिलाफ अपील के साथ दाखिल की थी जमानत अर्जी
प्रयागराज, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सपा सांसद व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की डूंगरपुर कांड के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले में रामपुर के विशेष एमपी एमएलए काेर्ट से मिली सजा के विरुद्ध अपील के साथ दाखिल जमानत अर्जी पर बुधवार को दिया। कोर्ट ने ठेकेदार बरकत अली और मोहम्मद आजम खान की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई के बाद गत नौ अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था।
गौरतलब है कि 30 मई 2024 को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए काेर्ट ने मोहम्मद आजम खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। आजम खान ने सजा के फैसले को आपराधिक अपील के माध्यम से चुनौती दी है। डूंगरपुर मामले में अबरार ने अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता अबरार के अनुसार दिसम्बर 2016 में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने उसे पीटा था। उन्होंने उसके घर को भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में विशेष अदालत एमपी एमएलए ने आजम खान को 10 साल और ठेकेदार बरकत अली को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने कॉलोनी को खाली कराने के नाम पर 12 मामले दर्ज किए थे। रामपुर के गंज थाने में लूट, चोरी, हमला सहित विभिन्न धाराओं के तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए थे।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
