Uttar Pradesh

टीईटी परीक्षा के खिलाफ शिक्षकों का विरोध

प्रदर्शन करते हुए शिक्षक शिक्षकाये
यूटा के शिक्षक सीटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए

जौनपुर ,10 सितंबर (Udaipur Kiran) । युनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी शिक्षकों को अगले दो वर्षों में टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यह नियम 20-25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों पर भी लागू होगा। परीक्षा पास न करने पर शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के अनुसार, 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं थी। आरटीई संशोधन अधिनियम 2017 में 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षकों को 4 वर्ष में न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने का प्रावधान था।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह आदेश पुराने नियमों के विपरीत है। वे इस आदेश में संशोधन की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों ने मांग की है कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की है।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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