
जयपुर, 9 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 6 साल पहले नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में सहयोग करने वाले अभियुक्त महेश कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने 18 साल से कम उम्र की पीडिता के जंगल से घर लौटते समय मुख्य अभियुक्त की ओर से उसका अपहरण करने और बाद में दुष्कर्म करने में सहयोग किया। मौजूदा समय में छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म के अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे में अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त के लिए किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। मामले में पॉक्सो कोर्ट मुख्य अभियुक्त को 2021 में ही सजा सुना चुकी है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि पीडिता के पिता ने 29 मार्च 2019 को फागी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह 8 बजे काम पर गया था और घर पर उसकी 17 साल की बेटी अकेली थी। वह सुबह 11 बजे जब किसी काम से घर लौटा तो उसकी बेटी वहां पर नहीं मिली। उसने पीडिता की सभी जगह तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। उसे शक है कि उसका रिश्तेदार ही उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वह 19 फरवरी को भी उसे ले गया था, तब परिजनों ने समझा दिया था, लेकिन उसने दुबारा अपराध किया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी को 15 मई 2019 को हैदराबाद से गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। जांच में पता चला कि अभियुक्त महेश ने भी अपहरण व दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को सहयोग किया था।
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(Udaipur Kiran)
