Haryana

हिसार : नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषियों को 10-10 वर्ष कैद

दोनों पर एक-एक लाख जुर्माना लगाया, विदेशी नागरिक को किया बरी

हिसार, 9 सितंबर (Udaipur Kiran) । एडीजे डॉ. डीएन भारद्वाज की अदालत ने नशीले पदार्थों

की तस्करी के मामले में महिला सहित दो आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है।

दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है जबकि इस मामले में एक नाइजीरियन

को बरी कर दिया गया।

अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने दोनों आरोपियों को वर्ष 2023 में हिसार

के बगल मोड़ से गिरफ्तार किया था।

इस मामले में आदमपुर के खारा बरवाला निवासी सुशील

और आदमपुर की ऑटो मार्किट निवासी सरोज को दोषी पाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति

में आरोपियों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के अनुसार 31 मार्च

2023 को सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान आरोपी सरोज और सुशील को गिरफ्तार किया

था। तलाशी में सुशील के बैग से 400 ग्राम और सरोज के पर्स से 100 ग्राम चिट्‌टा बरामद

हुआ था। तब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पांच सितंबर को दोनों

को दोषी करार दिया था जिन्हें मंगलवार काे सजा सुनाई गई। एडवोकेट सन्नी ढींगड़ा ने बताया कि नाइजीरिया के. फ्रैंकलिन की

पैरवी उन्होंने की थी, जिसे इस मामले में बरी कर दिया गया है।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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