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बिना बिके स्टॉक पर एमआरपी संशोधित कर सकेंगी कंपनियां, सरकार की मंजूरी

उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी का फाइल फोटो

नई दिल्‍ली, 09 सितंबर (Udaipur Kiran) । केंद्र सरकार ने मंगलवार को निर्माताओं, पैकेजिंग फर्मों और आयातकों को संशोधित वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरों को प्रतिबिंबित करने के लिए बिना बिके स्टॉक पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) बदलने की अनुमति दे दी है।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि नई जीएसटी दरों के अनुसार निर्माता, पैकर्स और आयातक 31 दिसंबर तक (या स्टॉक रहने तक) बिना बिके स्टॉक पर एमआरपी को संशोधित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित कीमतें केवल जीएसटी परिवर्तनों को ही प्रतिबिंबित करेंगी। प्रल्हाद जोशी ने कहा कि नई एमआरपी को स्टिकर, स्टाम्प, ऑनलाइन प्रिंट के साथ दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कंपनियों को विज्ञापनों और सार्वजनिक नोटिसों के जरिए उपभोक्ताओं को सूचित करने का भी निर्देश दिया है।

जीएसटी परिषद ने पिछले हफ्ते 56वीं बैठक में जीएसटी दरों को 5 और 18 फीसदी की दो-स्तरीय संरचना बनाने को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें तंबाकू और संबंधित उत्पादों तथा अति-विलासिता वस्तुओं पर 40 फीसदी की विशेष दर लागू होगी। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। फिलहाल जीएसटी की 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दरें लागू है।

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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

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