
जबलपुर, 8 सितंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर सहायक संचालक कृषि रवि आम्रवंशी ने सोमवार को भेडाघाट थाने में बसेड़ी सोसायटी के एमएलटी वेयर हाउस स्थित उपार्जन केंद्र में मूंग और उड़द की खरीदी में धांधली के मामले में दस व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में अवैध लाभ कमाने की नियत से धोखाधड़ी और षडयंत्र कर किसानों एवं शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इसमें समिति प्रबंधक,कम्प्यूटर ऑपरेटर,सर्वेयर,केंद्रीय सहकारी बैंक शहपुरा के शाखा प्रबंधक एवं गोदाम संचालक शामिल हैं। जिला स्तरीय जाँच दल की जाँच में 1.86 करोड़ की 2 हजार 187 क्विंटल मूंग और उड़द ऑनलाइन दर्ज खरीदी से कम पाई गई थी।
पुलिस द्वारा नामजद किए गए आरोपियों में बेलखेड़ी के कमलसिंह ठाकुर, मेरेगांव के राजपालसिंह, गुंदरई मनकेड़ी के दीपेंद्र सिंह ठाकुर, सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक अजय तिवारी, बेलखेड़ा के अंकित उर्फ राजशेखर, हिनौता कटंगी के शम्भू ठाकुर, बिंदू राय उर्फ अरविंद भैरोघाट पिपरिया, रोहित यादव कोनीकला पाटन, देवेंद्र यादव बिरहनी सहित मजीठा के आदेश तिवारी को आरोपी बनाया गया है।
आरोप है कि अवैध लाभ कमाने की नीयत से शासन के साथ धोखाधड़ी कर राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचायी गई है। एसडीएम शहपुरा की अध्यक्षता में कराई गई इस जांच में आनलाइन दर्ज की गई खरीदी में गड़बड़ मिली थी। इस पर भेड़ाघाट थाना पुलिस ने धारा 318 (4)336 (3)338, 61(2) वीएनएस का अपराध घटित किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
