
–हाईकोर्ट का रजिस्टर कस्टडी में रखने का निर्देश –ग्राम प्रधान व सचिव से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण –मूल रजिस्टर पेश करने का निर्देश
प्रयागराज, 08 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिद्धार्थ नगर के ब्लॉक खेसरहा, ग्राम पंचायत कठमोरवा के ग्राम प्रधान अनिल कुमार पासवान और ग्राम पंचायत सचिव शुभम मणि त्रिपाठी से सफाई मांगी है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक का नया रजिस्टर बनाया।
कोर्ट ने 2021 से अब तक के सभी पुरानी कार्यसूची और मिनट्स रजिस्टर की मूल प्रतियां अगली सुनवाई की तिथि 9 सितम्बर को पेश करने का का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा पेश रजिस्टर से पता चलता है कि बैठक का एजेंडा तैयार किया किंतु बैठक नहीं की। जो ग्राम पंचायत मैनुअल का उल्लंघन है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकल पीठ ने दिलीप कुमार यादव की याचिका पर दिया है।
याची ग्राम पंचायत में सहायक लेखाकार-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा पर नियुक्त हुआ था। इस दौरान कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उसे पद से हटा दिया गया। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा नौ माह में छह बैठक का उल्लेख है। रजिस्टर में दर्ज मिनट से स्पष्ट है कि तीन बैठक हुई। कोर्ट में पेश करने के लिए नया रजिस्टर बनाया गया है। याची की संविदा नियुक्ति के लिए 21 मार्च 24 की बैठक में विचार हुआ। अलग अलग स्याही का इस्तेमाल हुआ है और सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है।
ग्राम पंचायत सचिव ने स्वीकार किया कि सदस्य हर महीने बैठते हैं। साल में दो बार खुली बैठक होती है। इसकी पुष्टि ग्राम प्रधान ने भी की। जिस पर कोर्ट ने दोनों को हलफनामा दाखिल कर सफाई देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पेश रजिस्टर सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का आदेश दिया है।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
