हमीरपुर, 6 सितंबर (Udaipur Kiran) । अब प्रदेश में 1000 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने के लिए नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी हमीरपुर के नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में पहले से ही किसी भी निर्माण कार्य के लिए विभाग की अनुमति अनिवार्य कर रखी है। अब इसी व्यवस्था को अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया गया है।
इस निर्णय के बाद यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट पर निर्माण करना चाहता है, तो उसे भी नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के तहत विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे बड़े निर्माण कार्यों पर टीसीपी एक्ट के विभिन्न प्रावधान लागू होंगे और बिना अनुमति निर्माण करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
नगर एवं ग्राम योजनाकार ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे किसी भी बड़े निर्माण कार्य से पहले विभाग की अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो और निर्माण कार्य पूरी तरह नियमों के अनुरूप संपन्न हो सके।
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(Udaipur Kiran) / विशाल राणा
