Haryana

गुरुग्राम: शिक्षक दिवस पर बताया शिक्षा के अधिकार का महत्व

गुरुग्राम में शिक्षक दिवस पर रेडियो पर कार्यक्र्रम प्रस्तुत करती डीएलएसए की पैनल अधिवक्ता।

गुरुग्राम, 5 सितंबर (Udaipur Kiran) । शिक्षक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम वाणी गोपाल शर्मा के दिशा-निर्देश अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सह-सचिव डीएलएसए राकेश कादियान के मार्गदर्शन में डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता रीना ने एक विशेष रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुुत किया।

गुडग़ांव की आवाज 107.8 एमजेड पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने हमारे जीवन में शिक्षकों की भूमिका, आज की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के अधिकार पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता रीना ने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन मूल्यों, अनुशासन और चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बदलते समय में शिक्षा व्यवस्था में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों की संयुक्त भूमिका अत्यंत आवश्यक है।

रेडियो श्रोताओं को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार के प्रति जागरूक होना समाज के हर वर्ग के लिए जरूरी है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे शिक्षा के महत्व को समझें और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सशक्त और शिक्षित समाज ही देश की प्रगति की आधारशिला है।

(Udaipur Kiran)

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