गुरुग्राम, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । नाबालिग को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को अदालत ने गुरुवार को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ उस पर जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार 16 जून 2021 को थाना सेक्टर-09ए गुरुग्राम में एक महिला ने एक लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि उसकी 15 वर्षीय लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले युवराज नामक लड़के ने शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाए।
इस शिकायत पर थाना सेक्टर 9ए में धारा 6 पोक्सो एक्ट व धारा 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस केस में कार्यवाही करते हुए आरोपी युवराज मंडल निवासी नवबरार जगपीर, जिला मालदा (पश्चिम-बंगाल) को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरुवार को जैस्मीन शर्मा एडिशनल सेशन जज की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत ने उसे धारा 506 आईपीसी के तहत दो साल की कैद (कठोर कारावास) व दो हजार रूपए जुर्माना तथा धारा छह पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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(Udaipur Kiran)
