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मदरसा शिक्षा बोर्ड लखनऊ के रजिस्ट्रार राघवेंद्र प्रताप सिंह को जमानती वारंट

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

–रजिस्ट्रार व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर तलब

प्रयागराज, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश की अवहेलना करने के लिए राघवेंद्र प्रताप सिंह रजिस्ट्रार-इंस्पेक्टर मदरसा शिक्षा बोर्ड जवाहर भवन लखनऊ व अनीता जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

आरोप निर्मित कर पूछा है कि 19 मई 22 को पारित आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न अवमानना कार्यवाही कर दंडित किया जाय। कोर्ट ने 23 सितम्बर को दोनों अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट में बुलाये जाने के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार-इंस्पेक्टर मदरसा शिक्षा बोर्ड राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और सीजेएम लखनऊ को अगली तिथि पर इनकी पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

इसके बावजूद कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का एक और मौका दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मोहम्मद साजिद खान व अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

इससे पहले कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया था। दोनों पेश हुए और आदेश पालन को समय मांगा। इसके बाद अनीता हाजिर हुई किन्तु राघवेंद्र प्रताप सिंह न तो हाजिर हुए और न ही अनुपालन हलफनामा दाखिल किया। जिस पर कोर्ट ने अगली तिथि 23 सितम्बर को दोनों अधिकारियों को तलब किया है। साथ ही रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा बोर्ड को वारंट जारी किया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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