नई दिल्ली, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली पुलिस ने पुलिस थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही कराने के बारे में नया पत्र जारी किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने दिल्ली की सभी निचली अदालतों और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को इसकी प्रति भेजी है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस थानों से केवल औपचारिक पुलिस गवाह की गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करायी जाएगी।
पत्र में कहा गया है कि औपचारिक पुलिस गवाह के अलावा जो ठोस गवाह होंगे उनकी गवाही कोर्ट रुम में सभी पक्षों से बातचीत के बाद करायी जा सकती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इससे मामलों के तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी और गवाहों के बयान जल्द दर्ज करने में मदद मिलेगी। पत्र में आगे कहा गया है कि अगर बचाव पक्ष के वकील किसी पुलिस गवाह का सशरीर बयान दर्ज करने की मांग करते हैं तो उस पर कोर्ट फैसला करेगा। पत्र में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के मुताबिक सभी गवाही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कराने के प्रावधान का पालन हो सकेगा और न्याय व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने में मदद मिलेगी।
बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली में वकीलों ने पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के अनुमति देने के दिल्ली के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ करीब एक सप्ताह का न्यायिक बहिष्कार का आंदोलन किया था। वकीलों का आंदोलन न केवल कोर्ट परिसर में किया गया बल्कि ये सड़कों पर भी देखा गया। वकीलों ने कई स्थानों पर उप-राज्यपाल का पुतला भी जलाया था। बाद में 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस का एक पत्र आया जिसमें कहा गया था कि इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वकीलों के प्रतिनिधियों की बात होगी और तब तक पुलिस ठिकानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग नहीं होगी। उसके बाद अमित शाह और वकीलों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई। वकील नेताओं के मुताबिक उस बैठक में अमित शाह ने भरोसा दिया कि अभी पुलिसकर्मियों की गवाही कोर्ट रुम में सशरीर ही होगी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
