Haryana

हरियाणा सरकार के निर्देश:विभागों को सरप्लस सामान निपटाने के आदेश

चंडीगढ़, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वे अपने यहां पड़े सरप्लस और अनुपयोगी सामान का तत्काल प्रभाव से निपटान सुनिश्चित करें। इस संबंध में गुरुवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और निगमों के प्रमुखों को विस्तृत दिशा-निर्देशों वाला पत्र जारी किया है।

पत्र में कहा गया है कि वित्तीय अनुशासन और सरकारी संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए यह बेहद आवश्यक है कि अनुपयोगी सामग्री को समय पर अनुपयोगी घोषित कर उसका निपटान किया जाए। इस कार्यवाही से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा और इसके बाद सामान का विवरण सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में निदेशालय, आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा को उपलब्ध कराना होगा।

इस विवरण में सामग्री का प्रकार, खरीद वर्ष, मात्रा, खरीद मूल्य, वर्तमान स्थिति तथा आवश्यक टिप्पणियां स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होंगी। विभागों को पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट देनी होगी और उसके बाद नियमित रूप से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भी भेजनी होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक अनुपयोगी सामान को भंडारण में रखने से न केवल बहुमूल्य जगह अवरुद्ध होती है बल्कि परिसंपत्तियों के नष्ट होने का खतरा भी बढ़ता है। इससे सार्वजनिक धन भी अनावश्यक रूप से फंस जाता है, जिसका उपयोग राज्य की विकास योजनाओं और अन्य उत्पादक कार्यों में किया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इन आदेशों को सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक तुरंत पहुंचाया जाए और अनुपालन को सख्ती से सुनिश्चित किया जाए। सरकार का मानना है कि अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर निपटान करने से न केवल विभागों की कार्यकुशलता बढ़ेगी बल्कि राज्य के संसाधनों का अधिकतम लाभ आम जनता तक पहुंचेगा।

—————

(Udaipur Kiran) शर्मा

Most Popular

To Top