Madhya Pradesh

अनूपपुर: पर्यावरण को खतरा पहुचाने वाले आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त

जिला न्यायालय अनूपपुर

अनूपपुर, 3 सितंबर (Udaipur Kiran) । द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने वृक्षों की सुरक्षा हेतु बिजौडी जंगल क्षेत्र के बीट दैखल पश्चिम बीट में लगाई गई जाली तार फेंसिंग चुराने के आरोपी शिव प्रसाद कोल,रानू प्रसाद कोल,रवि पनिका और कृष्णा कोल द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए याचिका निरस्त करते हुए पुन: जेल भेज दिया है।

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया कि बिजौडी जंगल क्षेत्र के बीट दैखल पश्चिम बीट अंतर्गत कक्ष क्रमांक आर.एफ. 410 रकवा 25.00 हेक्टेयर में मिश्रित वृक्षारोपण वर्ष 2024-25 में चैनलिंक तार से चारो तरफ फेंसिंग तार को था जिसे 22 अगस्त की रात्रि शिव प्रसाद कोल, रानू प्रसाद कोल, रवि पनिका और कृष्णा कोल द्वारा चुरा कर ले गये। सूचना पर थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा कार्यवाही करते हुये तलाशी के दौरान आरोपियों को गिरफतार कर आरोपियों से 02 बंडल तार जप्त किया गया। वहीं एक आरोपी रवि पनिका फरार हैं। पकडें गये आरोपियो को जेल भेज दिया गया था। आरोपियों की तरफ से जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने लोक अभियोजक द्वारा रखे गए तर्कों सहमत होते हुए व मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए पर्यावरण को खतरा पहुंचाने वाले आरोपियों की जमानत याचिका को निरस्त दिया।

(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला

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