नैनीताल, 3 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि सिसौना क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के चुनाव में प्रयोग किए गए मतपत्रों को याचिका के निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाये।
बुधवार काे न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दाैरान दाेनाें पक्षाें की दलीलें सुनने के बाद काेर्ट ने चुनाव याचिका निस्तारित होने तक मतों को सुरक्षित रखने के लिए ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है।
दरअसल, जिले के ग्राम सिसौना निवासी शिवानी राणा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उसने सिसौना क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कोर्ट से पुनर्मतगणना की मांग है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह केवल नौ मतों से पराजित हुई है।याचिका में कहा कि केवल 9 मतों का अंतर होने के कारण उसके अभिकर्ता ने दोबारा मतगणना की मांग की थी, लेकिन आरओ ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने 6 अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट से पुनः मतगणना की मांग की, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
(Udaipur Kiran) / लता
