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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना

दीवानी न्यायालय

जौनपुर, 02 सितम्बर (Udaipur Kiran) । पंवारा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने आरोपित को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

घटना 21 अप्रैल 2022 की है। पीड़िता के पिता अपने बेटे के इलाज के लिए मछलीशहर गए थे। उस समय 14 वर्षीय पीड़िता घर में अकेली थी। बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला आरोपित अंकित कुमार, जो पास के स्कूल में मजदूर के रूप में काम करता था, ने पीड़िता का मुंह दबाकर उसे पुलिया के नीचे ले जाकर दुष्कर्म किया।

पीड़िता के पिता जब वापस लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को रोते हुए पाया। पत्नी से पूछने पर पूरी घटना का पता चला। इसके बाद पीड़िता के पिता ने पंवारा थाने में मामला दर्ज कराया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस मामले में बात करते हुए शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय ने बताया कि मेरे और कमलेश राय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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