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पांच साल की मासूम से रेप करने वाले दाेषी को उम्रकैद, दाे लाख का जुर्माना

कोर्ट

उरई, 1 सितंबर (Udaipur Kiran) । जालौन जनपद की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपित अनिल कुमार को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर दाे लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माने में से 1 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया।

यह सनसनीखेज मामला कैलिया थाना क्षेत्र का है। 15 जुलाई की रात पीड़िता की मां अपनी बच्ची को लेकर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 16 जुलाई की रात 1:17 बजे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप था कि अनिल कुमार ने मोबाइल दिखाने के बहाने 5 साल की बच्ची को अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसने मां को आपबीती बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी जेल में बंद था। मामले की सुनवाई में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने तेजी दिखाई और फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा दे दी। अभियाेजन पक्ष ने बताया कि साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस जुर्माने में से 1 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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