
– पाॅस मशीन से होगी हर बोतल की बिक्री, नकली शराब पर पूरी रोक
मीरजापुर, 1 सितंबर (Udaipur Kiran) । जनपद में अवैध, नकली व मिलावटी शराब तथा अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आबकारी विभाग के अधिकारियों व जनपद के शराब विक्रेता-अनुज्ञापियों के साथ बैठक की।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले की सभी फुटकर व थोक शराब की दुकानों पर पाॅस मशीन शत-प्रतिशत लगाई जाए और उसी के माध्यम से शराब की बिक्री हो। इस पर निगरानी के लिए जिला आबकारी अधिकारी व उनकी टीम दुकानों का निरीक्षण करें और अनुपालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सभी लाइसेंसी दुकानदार निर्धारित समय सीमा में ही दुकान खोलें और बिक्री करें। समय सीमा के बाद किसी अन्य स्थान से शराब की बिक्री की सूचना मिलने पर सम्बन्धित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि जहरीली या नकली शराब से जनहानि की संभावना को देखते हुए जिले में अवैध व मिलावटी शराब की बिक्री किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अनुज्ञापी के पास ऐसी जानकारी आती है तो तत्काल जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि किसी भी लाइसेंसी दुकान से अवैध या नकली ब्राण्ड की शराब की बिक्री की शिकायत पर भी दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। साथ ही बाहरी जनपद या प्रदेश से गुजरने वाले शराब व अन्य मादक पदार्थों से भरे वाहनों पर भी पैट्रोल पंप व ढाबों के पास विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि ब्लैक मार्केटिंग न हो सके।
जिलाधिकारी ने आबकारी निरीक्षकों को चेतावनी दी कि उनके क्षेत्र में यदि अवैध, नकली या मिलावटी शराब की बिक्री की शिकायत मिली तो सम्बन्धित निरीक्षक भी जिम्मेदार माने जाएंगे।
उन्होंने अनुज्ञापियों से अपील की कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ नियमों के अनुसार सही शराब की बिक्री करें। किसी समस्या की स्थिति में प्रशासन सहयोग करेगा।
बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट अंशुल हिन्दल, जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय, आबकारी निरीक्षक तथा सभी अनुज्ञापी मौजूद रहे।
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(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा
