
कोलकाता, 1 सितंबर (Udaipur Kiran) । कलकत्ता उच्च न्यायालय में लगभग 350 अयोग्य घोषित उम्मीदवारों ने सोमवार को याचिका दाखिल की। उनका कहना है कि एसएससी ने नियम-कायदों का पालन किए बिना यह सूची जारी की है। इसलिए उन्हें आगामी भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखना अन्यायपूर्ण है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। मामले पर सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति सौमेन भट्टाचार्य की पीठ में होने की संभावना है।
पश्चिम बंगाल का चर्चित एसएससी घोटाला एक बार फिर अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। बंगाल की स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) द्वारा शनिवार को कथित तौर पर ‘दागी’ शिक्षकों की सूची जारी करने के बाद अब उन अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों का बड़ा समूह नई भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांग रहा है। याचिकाकर्ताओं की प्रमुख मांग है कि उन्हें 7 और 14 सितंबर को होने वाली लिखित परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाए। उनका तर्क है कि केवल ‘दागी’ की सूची जारी कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस कारण और पारदर्शिता भी जरूरी है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत याचिकाकर्ताओं की दलीलों को गंभीरता से सुनती है तो एसएससी की मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ सकता है।————————-
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
