Uttar Pradesh

जनपद मुरादाबाद में 26 अक्टूबर तक धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी

जिलाधिकारी अनुज सिंह

मुरादाबाद , 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह द्वारा शनिवार को दिए गए आदेश के अनुसार जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत 26 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा जारी की है।

आगामी पर्व ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दशहरा, गांधी जयंती, महर्षि बाल्मीकि जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा आदि एवं जनपद मुरादाबाद में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने तथा लोेक व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा आगामी 26 अक्टूबर तक जनपद मुरादाबाद में लागू रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस निषेधाज्ञा की किसी एक अथवा एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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