– विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने सुनाया निर्णय
चित्रकूट 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करते हुए एसओजी टीम के सिपाही अभयराज राय की हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एच.जे.एस. नीरज श्रीवास्तव ने 13 आरोपियों को सजा सुनाई है। जिसमें मुख्य आरोपित बिंदा केवट को आजीवन कारावास और शेष 12 आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कारावास के साथ अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि बीती 23 मई 2008 को तत्कालीन राजापुर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि पांच हजार का इनामी बदमाश सुरवल निवासी नान उर्फ घनश्याम केवट के सरधुवा क्षेत्र में अपने रिश्तेदार गोपी केवट के यहां बनकट पुरवा में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद थाने के सिपाहियों और एसओजी टीम को लेकर वह दबिश देने पहुंचे थे। जहां पुलिस टीम को देखकर बदमाशों ने अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस द्वारा दरवाजा खटखटाने पर बदमाशों ने अंदर से गाली-गलौज शुरू कर दिया। इसके बाद जब पुलिस अंदर घुसी तो वहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एसओजी टीम का बहादुर सिपाही अभयराज राय सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ने लगा। जिस पर वहां मौजूद बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस बीच पुलिस टीम ने फायरिंग की, किंतु घर के अंदर मौजूद लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसके चलते बदमाश वहां से भाग निकले। इसके बाद वहां मौजूद लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले आई। पुलिस द्वारा सिपाही की हत्या करने और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया था और पांच हजार के इनामी बदमाश नान उर्फ घनश्याम केवट की इनाम की धनराशि बढ़ा दी गई थी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मुठभेड़ में इसी इलाके में नान केवट को ढेर कर दिया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर मुख्य आरोपी बिंदा केवट को आजीवन कारावास और अन्य 12 आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया गया। इन आरोपियों में आठ महिलाएं भी शामिल हैं।
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(Udaipur Kiran) / रतन पटेल
