
अररिया, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) ।
एक साल पहले बैरगाछी थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में हुए जहीर हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने हत्या के आरोप सिद्ध होने पर तीन दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।कोर्ट ने मुकदमे में दो भाई एक बहन को भादवि की धारा 302 और 34 में सजा सुनाई।
एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने सत्र वाद संख्या 767/2024 में सुनवाई करते हुए सजा की सुनवाई की।मामला बैरगाछी थाना प्राथमिकी कांड संख्या 36/2024 से सबंधित है।घटना की सूचना बैरगाछी थाना क्षेत्र के मानिकपुर वार्ड संख्या नौ निवासी मो. रब्बान पिता मो. जहीर है। सजा पाने वाला दोषी भी उसी गांव मानिकपुर और उसी वार्ड संख्या 9 के रहने वाले हैं। सजा पाने वाले दोषियों में 23 वर्षीय मो.सलमान उर्फ चांद, 21 वर्षीय मो. मोनू और 45 वर्षीया नन्ही खातून पिता अहमद हुसैन हैं ।
मुकदमा मृतक के पुत्र मो. रब्बान के द्वारा दर्ज कराई गई थी। सूचक ने इसके अलावा अन्य दो नामजद आरोपी के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज कराया था। जिसमें मो. सोनू एवं रानू के विरुद्ध पूरक अनुसंधान लंबित है । सूचक ने अपने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में अपने फर्द बयान में बताया था कि 18 जून 2024 को मंगलवार दिन के समय सभी नामजद आरोपी घर में घुस गए।सभी आरोपियों ने सूचक के भाई नबी हसन को खदेड़ते हुए घर के अंदर घुस गया। नबी हसन घर में ही छिपा हुआ था और जब वह नहीं मिला तो सूचक के पिता मो. जहीर को घसीटते हुए गाली गलौज और कुल्हाड़ी, रॉड से माथे और सीना पर मारपीट कर ले जाने लगा। पिता का बचाव करने गए सूचक मो. रब्बान को दोषी नन्ही खातून ने रॉड से प्रहार कर घायल कर दिया।
मारपीट में पिता पुत्र दोनों घायल हो गए थे और अस्पताल ले जाने के क्रम में पिता मो.जहीर की मौत हो गई थी।घटना का कारण पारिवारिक झगड़ा और ज़मीन का झंझट होने की बात अनुसंधान के क्रम में आई। सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने न्यायालय से कम से कम उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा सुनाए जाने की गुहार लगाई,जबकि सरकार के ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें दी।दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास के साथ साथ पचास – पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर
