Haryana

गुरुग्राम नगर निगम ने मीट की दुकानों के लिए जारी की गाइडलाइन

-निगमायुक्त प्रदीप दहिया से समग्र हिन्दु सेवा संघ हरियाणा के पदाधिकारियों ने की मुलाकात

गुरुग्राम, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में संचालित सभी मीट की दुकानों के लिए दिशा-निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार काे निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकान सील करना और आर्थिक दंड शामिल है। निगम का उद्देश्य स्वच्छता व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं वैध व्यापार प्रणाली को सुनिश्चित करना है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में निगमायुक्त प्रदीप दहिया से उनके कार्यालय में समग्र हिन्दू सेवा संघ हरियाणा के पदाधिकारी मिलने पहुंचे थे। पदाधिकारियों ने निगमायुक्त के समक्ष शहर में हजारों की तादाद में मांस की अवैध दुकानों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने और निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही थी।

निगमायुक्त ने पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा इस बारे में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सभी मीट की दुकानों चिकन, मछली व अन्य मांसाहारी उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों के लिए नगर निगम से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मीट शॉप मालिकों को उच्च स्तर की स्वच्छता और हाइजीन बनाए रखना जरूरी है। इसमें ठंडे भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) में मांस का सुरक्षित रख-रखाव, दुकान की नियमित सफाई तथा कचरे का सही निस्तारण शामिल है। निगम का स्वास्थ्य विभाग अचानक निरीक्षण करेगा और नियम तोडऩे पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।

साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी दुकानदारों को केवल अधिकृत व स्वीकृत बूचडख़ानों से ही मांस खरीदना होगा। अवैध कटाई पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीट विक्रताओं को अपनी दुकान पर स्पष्ट रूप से यह नोटिस लगाना होगा कि दुकान पर झटका या हलाल किस प्रकार का मांस उपलब्ध है। मांस किस स्रोत से खरीदा गया है, यह जानकारी दुकानदारों को अपनी दुकान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी अनिवार्य है।

वहीं, प्रत्येक मीट शॉप के फ्रंट पर कांच की कवरिंग लगाना आवश्यक है, ताकि मांस खुले में प्रदर्शित न हो। खुले में मांस बेचने पर पूरी तरह रोक है तथा सभी विक्रेताओं को सुनिश्चित करना होगा कि मांस ढककर ही बेचा जाए। नगर निगम ने मीट शॉप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें और निगम के साथ सहयोग करें। साथ ही आम जनता से भी आग्रह किया गया है कि यदि कहीं अवैध मीट शॉप या नियमों का उल्लंघन दिखाई दे, तो उसकी सूचना तुरंत नगर निगम गुरुग्राम को दें।

(Udaipur Kiran)

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