
पूर्वी चंपारण,29 अगस्त (Udaipur Kiran) ।अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक अवधि के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित नहीं किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा दो अलग अलग गंभीर प्रवृति के मामलों में दो अभियुक्त को धारा 167(ii) का लाभ देते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
इस बाबत जिला अभियोजन पदाधिकारी दिग्विजय नारायण सिंह ने अपने पत्रांक 13372 दिनांक 26.08.2025 द्वारा पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर आवश्यक करवाई किए जाने की बात कही है। अपने भेजे पत्र में उसने कहा है कि पीपरा थाना कांड संख्या 92/2022, जीआर नं.1442/2022 धारा 147,148,149,323,325,307,354(बी)509,379,447,448,341,506 भादवि में अनुसंधान कर्ता पुअनि पुष्कर कुमार द्वारा वैधानिक अवधि के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित नहीं किए जाने के कारण एसडीजेएम सदर स्वाति सुमन ने अभियुक्त मैनेजर मुखिया पिता नंदन मुखिया ग्राम कुंवरपुर विंद टोली, थाना पिपरा, पूर्वी चंपारण की जमानत अर्जी को स्वीकृत कर दी।
वहीं पीपरा थाना कांड संख्या 264/23 के अभियुक्त मो. जुबैर आलम उर्फ शेखर पिता कलीमुद्दीन अंसारी ग्राम पकड़िया डुमरिया, थाना डुमरियाघाट, पूर्वी चंपारण की भी जमानत अर्जी धारा 167(2) दंड प्रकिया संहिता के तहत स्वीकृत हुई। उक्त कांड के अनुसंधान कर्ता अनि धर्मवीर चौधरी हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक अवधि में न्यायालय को आरोप पत्र समर्पित नहीं किए जाने को लेकर न्यायालय परिसर में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
