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दोहरी प्रविष्टि पर आपत्ति चुनाव याचिका के माध्यम से ही की जा सकेगी

– ग्राम प्रधान चुनाव पर हाई कोर्ट का आदेशनैनीताल, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने दोहरी प्रविष्टि पर आपत्ति मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि इस पर आपत्ति चुनाव याचिका के माध्यम से ही की जा सकेगी। ग्राम पंचायत अटेनबाग (विकासनगर, देहरादून) के प्रधान चुनाव को लेकर दायर याचिका पर आदेश पारित किया है। मामले में याचिकाकर्ता शिक्षा ने आरोप लगाया था कि निर्वाचित प्रत्याशी का नाम नगर पालिका हर्बर्टपुर व ग्राम पंचायत अटेनबाग, दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है। इसी आधार पर चुनाव को निरस्त कर पुनः चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद व्यवस्था देते हुए कहा कि मतदाता सूची से जुड़े विवादों पर हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रत्याशी के नाम के दोहरी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति है तो इसकी सुनवाई चुनाव याचिका के माध्यम से की जा सकती है। न्यायालय ने याचिका को इसी आधार पर निस्तारित कर दिया और चुनाव याचिका दायर होने पर चुनाव न्यायाधिकरण को शीघ्र निर्णय करने के निर्देश दिए।

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(Udaipur Kiran) / लता

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