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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा

उम्र कैद की सजा पाने वाले मंसूर अंसारी

पश्चिम सिंहभूम, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए मंसूर अंसारी को अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिले के कुटियापदा निवासी मंसूर अंसारी को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

यह मामला 14 अक्टूबर 2020 का है, जब पीड़िता की ओर से जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि मंसूर अंसारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पुलिस की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने मंसूर अंसारी को दोषी माना और पोक्सो एक्ट की गंभीर धारा में सजा सुनाई।

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(Udaipur Kiran) / गोविंद पाठक

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