मंडी, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त सेशन जज द्वितीय मंडी होशियार सिंह वर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले जिसमें ट्रायल कोर्ट ने दोषी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी, में दोषी की अपील को खारिज करते हुए अधीनस्थ अदालत का फैसला कायम रखा। यूनियन बैंक आफ इंडिया की मंडी शाखा ने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से पूर्ण चंद पुत्र मोती राम गांव गोड़ा गागल तहसील बल्ह जिला मंडी के खिलाफ निचली अदालत यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष याचिका दायर की थी कि पूर्ण चंद उनके पैसे नहीं लौटा रहा है और जो चेक उसने दिया है वह बाउंस हो गया है। इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी की अदालत ने 14 मई 2025 को अपने निर्णय में पूर्ण चंद को दो साल की कैद व हर्जाने के तौर पर 8 लाख रूपए अदा करने के आदेश दिए थे। पूर्ण चंद ने इस निर्णय को उपरी अदालत में चुनौती दी थी जहां से अतिरिक्त सेशन जज द्वितीय होशियार सिंह वर्मा की अदालत ने पूर्ण चंद की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत का निर्णय बरकरार रखा।
बैंक के वकील महेश चोपड़ा ने बताया कि अदालत ने सीजेएम के निर्णय को सही करार दिया तथा दोषी को आदेश दिए कि वह 15 सितंबर 2025 को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करे व सजा का पालन करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निचली अदालत इस पर जरूरी कानूनी कार्रवाई करे।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
