
जून 2022 के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
हिसार, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । एडीजे सौरभ खत्री की अदालत ने अंडे के पैसों के विवाद
में हुई एक युवक की हत्या मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। चारों को
29 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
अदालत में चले मामले के अनुसार घटना 10 जून 2022 की है। सातरोड का सतीश अपने
दोस्तों के साथ दिल्ली रोड पर एक शोरूम के सामने अंडे खाने गया था। वहां अंडों के पैसों
को लेकर विवाद हो गया। कुछ देर बाद राहुल उर्फ गच्चा, राहुल खबरी, साहिल उर्फ बब्बू
और साहिल उर्फ दाड़ी एक बाइक पर वापस आए। राहुल खबरी ने सतीश की छाती पर चाकू से वार
किया। इसके बाद साहिल उर्फ दाड़ी ने भी उसी चाकू से सतीश के पेट और पीठ पर हमला किया।
साहिल उर्फ बब्बू और राहुल उर्फ गच्चा ने ईंटों से हमला किया। घायल सतीश को नागरिक
अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक के पिता विजय की शिकायत पर अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने हत्या का मामला
दर्ज किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विजय नगर निगम में अस्थायी
सफाई कर्मचारी है और उनका 28 वर्षीय बेटा सतीश मजदूरी का काम करता था। मंगलवार को जिला
कोर्ट ने आरोपी राहुल उर्फ गच्चा, राहुल खबरी, साहिल उर्फ बब्बू व साहिल उर्फ दाड़ी
को दोषी करार दिया है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
