HimachalPradesh

महिला कर्मचारियों को दी अधिनियम की जानकारी

महिला कर्मचारियों को दी अधिनियम की जानकारी

हमीरपुर, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के प्रति महिला कर्मचारियों को जागरुक करने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने सोमवार को यहां बचत भवन में एक जागरुकता शिविर आयोजित किया। इस शिविर में अधिवक्ता सुनीता कुमारी, जिला लीगल चाइल्ड प्रोबेशन अधिकारी अंबिला शर्मा और चाइल्ड हेल्पलाइन की समन्वयक मनोरमा देवी ने विभिन्न विभागों की महिला कर्मचारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए इस अधिनियम में कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों को इनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रतिभागी महिला कर्मचारियों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें उनकी विभिन्न शंकाओं का निवारण किया गया।

(Udaipur Kiran) / विशाल राणा

Most Popular

To Top