चंडीगढ़, 24 अगस्त (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार अब आवासीय कालोनियों की तर्ज पर औद्योगिक कालोनियों को भी नियमित करने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र से बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। मानसून सत्र के लिए बिल काे सूचीबद्ध कर दिया गया है।
पिछले 10 साल के कार्यकाल में 2145 अनियमित कालोनियों को नियमित किया गया है, जबकि 684 अनियमित कालोनियां ऐसी हैं, जो शहरी निकाय क्षेत्रों से बाहर मौजूद थी, मगर उन्हें शहरी निकाय क्षेत्र मानकर नियमित करते हुए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी आधार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने औद्योगिक अनाधिकृत कालोनियों को भी नियमित करने की प्रक्रिया चालू करने के आदेश अधिकारियों को दिए थे। एचएसआइआइडीसी के अधिकारियों ने पूरे राज्य में ऐसी अनधिकृत औद्योगिक कालोनियों का सर्वे कराया।
हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में लाए जा रहे इस बिल के पेश होते ही अनधिकृत औद्योगिक कालोनियों को सभी संबंधित विभागों द्वारा तब तक वैध कालोनियां मानकर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जब तक उन पर उद्यमियों के आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता। इस बिल के तहत ऐसी सभी अनधिकृत औद्योगिक कालोनियां नियमित हो सकेंगी, जहां कम से कम 50 उद्यमी अपना कारोबार करते हैं और उनकी इकाइयों का क्षेत्रफल कम से कम 10 एकड़ तक है। अधिकतम संख्या कितनी भी हो सकती है। इन सभी उद्यमियों को सामूहिक रूप से राज्य सरकार के पोर्टल पर औद्योगिक अनियमित कालोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले संशोधन विधेयक के मुताबिक हरियाणा सरकार ने जिस तरह से अवैध कालोनियों को नियमित किया था, उसी तर्ज पर राज्य की औद्योगिक कालोनियों को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक के कानून बनने के बाद उद्यमियों से आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने से लेकर अंतिम निर्णय तक आवेदकों के खिलाफ सभी कार्रवाई निलंबित रखी जाएंगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
