
जयपुर, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने ग्राहक को सवामणी प्रसादी के लिए खराब लड्डू बेचने पर कंवर नगर निवासी हलवाई संजय कुमार शर्मा पर 11 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। वहीं हलवाई को निर्देश दिया है कि वह ग्राहक को खराब लड्डूओं की कीमत 18,500 रुपए भी ब्याज सहित वापस करे। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश मानसरोवर निवासी राकेश गर्ग के परिवाद पर दिया। आयोग ने कहा कि साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि उसके द्वारा दूषित लड्डू नहीं बेचे गए थे। ऐसे में यह विपक्षी की ओर से सेवाओं में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस है। ऐसे में विपक्षी पर हर्जाना लगाया जाना उचित होगा।
मामले के अनुसार, परिवादी ने खोले के हनुमानजी मंदिर में सवामणी प्रसादी के लिए 22 फरवरी 2022 को 50 किलो चौगानी लड्डू 18,500 रुपए में खरीदे थे। उसने लड्डू का मंदिर में भाेग लगाकर परिजनों को प्रसादी वितरण की। उसने जब खुद प्रसाद ग्रहण किया तो पता चला कि लड्डूओं में से बदबू आ रही थी। इस पर उसने अपने परिचित कैलाश से घी की जांच करने के लिए कहा तो पता चला कि घी खराब था। जिस पर परिवादी ने तुरंत ही विपक्षी हलवाई को खराब लड्डू बेचने की शिकायत की। विपक्षी ने उसे कहा कि वे प्रसादी लौटा दें और इसके बदले में उन्हें इसकी कीमत 18,500 रुपए वापस कर दी जाएगी। परिवादी ने विपक्षी को 23 फरवरी को पूरे खराब लड्डू वापस कर दिए, लेकिन विपक्षी ने परिवादी को लड्डुओं की कीमत वापस नहीं की।
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(Udaipur Kiran) / अखिल
