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पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे दानिश के खिलाफ गैगेस्टर की कार्यवाही रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट का छाया चित्र

प्रयागराज, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर के पूर्व विधायक हाजी हलीम के बेटे दानिश के खिलाफ़ चल रही गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने दिया है। दानिश के खिलाफ़ पुलिस ने गैंगस्टर मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया था। इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि गैंग-चार्ट को अग्रेषित करने और अनुमोदित करने के समय गैंगस्टर के नियम 5(3)(ए) के तहत परिभाषित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। यानी डीएम और एसएसपी की गैंगचार्ट को अग्रेषित करने और अनुमोदित करने के समय अनिवार्य संयुक्त बैठक नहीं हुई। इस आधार पर इस मामले की पूरी कार्यवाही रद्द होने योग्य है।

अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी से भी पता चला कि नियमानुसार होने वाली संयुक्त बैठक नहीं की गई। कोर्ट ने इस आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत चल कार्यवाही को रद्द कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि यदि आवश्यक हो तो नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से कार्यवाही की जा सकती है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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