
अदालत ने लगभग साढ़े तीन वर्ष पुराने मामले में
सुनाया फैसला
हिसार, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में चरखी दादरी सदर थाना के एएसआई विक्रम
सिंह को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना
भी किया है। अदालत ने शनिवार को राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार
द्वारा दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया है।
मामले के अनुसार 29 अप्रैल 2022 को शिकायतकर्ता
ने एसीबी को दी शिकायत में कहा कि उसके भाई सुरेन्द्र उर्फ सीटू के विरूद्व झगडा बारे
सदर थाना दादरी में मुकदमा नंबर 41/2022 दर्ज है और इस मामले की जांच एएसआई विक्रम
कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगागया कि एएसआई विक्रम उस पर उसके भाई को केस की
तफतीश में पेश करने बारे नाजायज दबाब बना रहा है। जब शिकायतकर्ता ने अपने भाई सुनील
कुमार को सदर थाना चरखी दादरी में एएसआई विक्रम
के सम्मुख पेश किया तो आरोपी द्वारा उसके भाई के उसके विरूद्व दर्ज केस में उससे
25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
ने कार्रवाई करते हुए उक्त एएसआई को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
किया गया था। ब्यूरो ने हिसार में आरोपी के खिलाफ 29 अप्रैल 2022 को केस दर्ज किया
था। इसी मामले में अदालत ने उसे तीन वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई
है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
