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दिल्ली में वकीलों के न्यायिक बहिष्कार से निचली अदालतों में काम रहा बाधित

नई दिल्ली, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने की अनुमति देने के दिल्ली के उप-राज्यपाल के फैसले के खिलाफ आज वकीलों के न्यायिक बहिष्कार की वजह से निचली अदालतों में काम बाधित हुआ। आज निचली अदालतों में लिस्टेड मामलों में केवल तारीख ही मिली। वकील कल यानि 23 अगस्त को भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे।

आज वकीलों के न्यायिक बहिष्कार की वजह से चर्चित मामलों की भी सुनवाई नहीं हो सकी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टल गई और अगली सुनवाई 27 अगस्त को नियत किया गया। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भी वकीलों के न्यायिक बहिष्कार की वजह से मनी लांड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करार दिए गए हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टालने का आदेश दिया। राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही आज दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टल गई।

हड़ताल का आह्वान दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने किया। कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी थी। इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं। उप-राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उप-राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था। कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक उप-राज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर के विपरीत है। केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था।

कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को लिखे पत्र में कहा था कि उप-राज्यपाल के इस नोटिफिकेशन को 48 घंटों के अंदर वापस लिया जाए। लेकिन दो दिनों के बावजूद इस पत्र पर विचार नहीं किया गया। उसके बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने 21 अगस्त को आपात बैठक कर दिल्ली की सभी जिला अदालतों में 22 और 23 अगस्त को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का फैसला किया था। कोआर्डिनेशन कमेटी 23 अगस्त को बैठक कर इस मसले पर आगामी रणनीति तैयार कर फैसला लेगी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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