
फिरोजाबाद, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग पर लैंगिक हमले के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नारखी क्षेत्र अन्तर्गत 6 जुलाई 2024 को घर में घुसकर एक 12 वर्षीय बालिका के साथ एक वृद्ध ने अश्लील हरकतें की। बाद में जान से मारने की धमकी देकर चला गया। बालिका ने घटना की जानकारी अपनी बुआ को दी। बात पीड़िता के बाबा तक पहुंची। बाबा ने थाने पहुंचकर आरोपित राम बहादुर पुत्र बनवारीलाल निवासी गढ़ी छत्रपति कालोनी नारखी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मुमताज अली की अदालत ने चला। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी रायबहादुर को नाबालिग पर लैंगिक हमले का दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर 8 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
